A2Z सभी खबर सभी जिले कीअन्य खबरेनागपुरमहाराष्ट्र

महाराष्ट्र राज्य में अब 10 घंटे काम करने के तय हो सकते हैं।

नागपुर, गुरूवार 04 सितंबर 2025-: महाराष्ट्र राज्य मंत्रिमंडल ने कल बुधवार 03 सितंबर को निजी क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अधिकतम दैनिक काम करने के समय को 09 घंटे से बढ़ाकर 10 घंटे करने को लेकर कानून में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। प्राप्त जानकारी अनुसार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस जी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में केंद्रीय कार्यबल के द्वारा दिए गए सुझाव बदलावों को मंजूरी दे दी गई है। इन संशोधनों के बाद अब उद्योगों को अधिक मांग या श्रमिकों की कमी के समय बिना किसी परेशानी काम करने की अनुमति होगी। इसके तहत उद्योगों में दैनिक कार्य समय सीमा को अब 9 घंटे बढ़ाकर 12।घंटे का हो सकता है। विश्राम का समय 5घंटे की जगह 6 घंटे के बाद मिल सकता है। कानूनन ओवरटाइम की समयसीमा 125 घंटे से 144 घंटे किया जा सकता है। इसके लिए श्रमिकों की लिखित रूप से सहमति लेना अनिवार्य होगा। जानकारी के अनुसार साप्ताहिक कार्य के घंटे 10 से बढ़ाकर 12 घंटे किये जा सकते हैं। संशोधित दुकान और प्रतिष्ठान अधिनियम के अंतर्गत दैनिक कार्य के घंटे को बढ़ाकर 9 से 10 घंटे ओवरटाइम सीमा 125 से बढ़ाकर 144घंटे तथा आपातकालीन ड्युटी को 12 घंटे किया जा सकता है। जानकार अनुसार यह बदलाव 20 या उससे अधिक श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों पर लागू किये जायेंगे। 20 से कम श्रमिकों वाले प्रतिष्ठानों को पंजीयन प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी। उनहें केवल जानकारी ही देनी होगी।

अनंतपद्मनाभ

D Anant Padamnabh, village- kanhari, Bpo-Gorakhpur, Teh-Pendra Road,Gaurella, Distt- gpm , Chhattisgarh, 495117,
Back to top button
error: Content is protected !!